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2 IAS जेल जाते जाते बचे अब अवमानना के मामले में फंसे दो और IAS अफसर फंसे, हाईकोर्ट ने 28 मार्च को किया तलब

IAS Officers News : जयपुर में कोर्ट आदेशों की अवहेलना करने वाले अफसरों पर हाईकोर्ट सख्त हुआ है। दो आईएएस अफसर भवानी सिंह और शुचि त्यागी को 28 मार्च को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। खेद प्रकट करने पर राहत मिल सकती है, अन्यथा सख्त कार्रवाई हो सकती है।
जयपुर : कोर्ट के आदेशों का पालना नहीं करने वाले अफसरों की अब खैर नहीं है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जब कोर्ट की ओर से बार बार आदेश दिए जाने के बावजूद भी अधिकारी उन्हें नजर अंदाज करते रहे हैं। अब ऐसा करने वाले अफसरों के प्रति हाईकोर्ट सख्त हो गया है। आपको याद होगा पिछले दिनों जयपुर महानगर के कमर्शियल कोर्ट ने दो सीनियर आईएएस अफसरों को तीन तीन महीने की सजा सुना दी थी। हालांकि बाद में उन अफसरों को हाईकोर्ट ने राहत दे दी। अब दो और आईएएस अफसर अवमानना के फेर में फंस गए हैं। इन दोनों आईएएस अफसरों को हाईकोर्ट ने तलब किया है। 28 मार्च को हाईकोर्ट ने दोनों अफसरों को बुलाया गया है। अगर खेद प्रकट किया तो राहत मिल सकती है। वरना कोर्ट का रुख गरम भी हो सकता है।

एक कॉलेज व्याख्याता को करियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ देने से जुड़े मामले में करीब 3 साल पहले कोर्ट ने आदेश दिया था। उस आदेश की पालना अभी तक नहीं हुई। कोर्ट के आदेशों की अवमानना करने पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सीनियर आईएएस भवानी सिंह देथा, तत्कालीन कॉलेज आयुक्त शुचि त्यागी और संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा आरसी मीणा को 28 मार्च को तलब किया है। कोर्ट के आदेशों की अवमानना को लेकर इन्हें हाईकोर्ट के समक्ष अपना स्पष्टीकरण देना होगा।
खेद प्रकट किया तो ठीक वरना एक्शन लेगा हाईकोर्ट
इन अफसरों को हाईकोर्ट में तलब करने के साथ ही जस्टिस उमाशंकर व्यास ने कहा कि अगर ये अफसर हाईकोर्ट में आकर खेद प्रकट करें तो इनके प्रति नरम रवैया अपनाया जा सकता है। साथ ही उन्हें यह भी आश्वस्त करना होगा कि भविष्य में कोर्ट के आदेशों की समय पर पालना करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट अपने हिसाब से एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र होगा। कोर्ट ने यह आदेश डॉ. डीसी डूडी की अवमानना याचिका पर दिया।

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