देवनानी सहित कई संगठनों ने की थी मांग
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और कई संगठनों ने आरोपियों के मकानों को ध्वस्त करने की मांग की थी। पर कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता सैयद सआदत अली ने कोर्ट को बताया कि सभी आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं, वहीं राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं के घर नोटिस चस्पा कर कब्जा हटाने की चेतावनी दी। इन संपत्तियों पर उनका अधिकार नहीं है। संपत्ति सील किए बिना सीधे ध्वस्त करने की कार्रवाई भी नियमों के खिलाफ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की पालना नहीं की जा रही।
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